कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के दोष सिद्धि तक सजा पर रोक लगा दी है. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
राहुल गांधी की चली गई थी संसद सदस्यता
जानकारी के मुताबिक जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी. राहुल गांधी अब संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे. बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी.
क्या कहा था राहुल गांधी ने
बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं.’ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसपर सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी.