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हाथरस केस : आखिर कौन करेगा CBI जांच की निगरानी, SC का फैसला आज

उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले की सीबीआई जांच की निगरानी कौन करेगा, मामला यूपी से दिल्ली ट्रांसफर होगा कि नहीं, ये सब आज तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज हाथरस गैंगरेप कांड की कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा, जिनमें हाथरस मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराने और मामले को दिल्ली स्थानांतरित कराने का अनुरोध किया गया है। हाथरस में एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं और वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गयी। पीड़त परिवार की ओर से पेश वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि इस मामले में जांच पूरी होने के बाद सुनवाई को उत्तर प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित कर दिया जाए।

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दरअसल, 15 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, तब यह संकेत दिया था कि मामला हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले से संबंधित और याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट के सुनवाई करने दें, फिर हम यहां से नजर रख सकते हैं।