हालाइट्स…
* योगी सरकार उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने वाली है
* प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया
लखनऊ: लव जिहाद, नाम तो सुना ही होगा आपने. अबतक आप कभी कभार देश में लव जिहाद के किस्से सुनते आए होंगे. प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश में कुछ समय से लगातार लव जिहाद के ऐसे केस सामने आए हैं, जहां प्यार या शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन किया गया। जिसके बाद लड़की को छोड़ दिया गया। उसको कहीं से भी न्याय न मिलता देख अब सरकार बेहद गंभीर हो गई है। यूपी के गृह विभाग ने कानून विभाग को इस मामले को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है। इस कानून के बनने के बाद आरोपित को कम से कम पांच साल की सजा होगी और इस मामले में कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं आरोपित से काफी बड़ा जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।लव जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 1 नवंबर को कानून लाने का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है. इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए. इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे. एक प्रभावी कानून बनाएंगे.
हाईकोर्ट का फैसला…
आपको बता दें एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है. जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाते हुए योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी-ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है, इसलिए सरकार ने भी फैसला किया है कि लव जिहाद को सख्ती से रोका जाएगा. इसके लिए प्रभावी कानून बनाएंगे.
योगी आदित्यनाथ ने दी थी चेतावनी….
आपको बता दें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि जो लोग नाम छिपाकर बहू-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वे अगर सुधरे नहीं तो ‘राम नाम सत्य’ की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है. योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देवरिया और जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में आयोजित जन सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं.
अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए कलेक्टर को देना होगा आवेदन…
आपको बता दें नये ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है या शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यंहा अनिवार्य रूप से आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के धर्मान्तरण किया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्यवाई होगी।
लव जिहाद को लेकर 8 राज्यों में मौजूद है कानून…
इन सबको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने का फैसला किया है। इसके लिए अन्य राज्यों में इस पर बने कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान में 8 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून मौजूद हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं।
ओडिशा देश का ऐसा राज्य है, जहां धर्मांतरण पर सबसे पहले साल 1968 में कानून बना था। यूपी इस क्लब में शामिल होने वाला 9वां राज्य हो सकता है। कानून एक्सपर्ट्स ने बताया कि विभिन्न राज्यों में ऐंटी-कन्वर्जन लॉज़ किसी भी व्यक्ति को सीधे या जबरन या धोखाधड़ी या खरीद और प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण करने से रोकते हैं.