गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को शनिवार सुबह गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस चलाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरातस में गोरखपुर जेल भेज दिया है
यूपी एटीएस ने अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकवादी संगठन का सदस्य बताया। साथ ही कहा कि वो सीधे तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। अब्बासी आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। यूपी एटीएस के द्वारा गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में यह खुलासा हुआ है। दरअसल, यूपी एटीएस ने मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं।
जिसके बाद गोरखपुर कोर्ट ने इस केस को ATS/NIA कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है। अब कुछ दिनों में एटीएस की टीम सक्षम न्यायालय में मामले को पेश करेगी और फिर मुर्तजा को भी लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में सामने आए तथ्यों की जांच के लिए यूपी एटीएस ने अब तक कस्टडी रिमांड बढ़वाई थी, जो आज समाप्त हो गई थी। इसलिए मुर्तजा को आज कोर्ट में पेश किया गया।
क्या है मामला आपको बता दें कि अहमद मुर्तुजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। जब पीएसी के जवानों ने उसे रोकना चाहा तो उसने धारधार हथियार से उन पर हमला कर दिया था। बाद में उसे किसी तरह काबू कर पकड़ लिया गया था। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।