ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने करीब 9 साल पहले घर में घुसकर मामी की हत्या करने वाले भांजे और उसके दोस्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। भांजे ने अपनी मामी की हत्या एक तरफा प्यार के चलते की थी।
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट दिनेश सिंह ने इस मामले सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई 2013 को आकाश उर्फ गोलू त्यागी ने अपने दोस्त अंकुश उर्फ राहुल शर्मा के साथ मिलकर सेक्टर गामा वन में रहने वाली अपनी मामी नेहा की हत्या कर दी थी। इस मामले में नेहा के पति पंकज त्यागी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने आरोपी आकाश उर्फ गोलू निवासी मेरठ और उसके दोस्त अंकुश उर्फ राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था।
बस के टिकट से मिला सुराग : पुलिस को घर के बाथरूम में बस का टिकट पड़ा मिला था। यह टिकट वहां मिलता था, जहां मुख्य आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद अपने कपड़े बदले थे। बस के टिकट के जरिए पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंची थी।
टीवी की आवाज तेज कर घटना को अंजाम दिया : वारदात को अंजाम देते समय मुख्य आरोपी ने टीवी की आवाज तेज कर दी थी ताकि चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं जा सके। आकाश ने अपनी मामी नेहा की हत्या एक तरफा प्यार के चलते की थी।
पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
आरोपी आकाश ने अपने खून से रंगे कपड़े बाथरूम में छोड़ दिए थे और पंकज के कपड़े पहन कर घर से निकला था। आकाश घर से अपनी मामी का मोबाइल फोन और घर में रखे एटीएम कार्ड लेकर गया था। उसने घर में रखे कपड़े और सामान को भी इधर-उधर फेंक दिया था ताकि लगे कि लूटपाट के इरादे से महिला की हत्या की गई।