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लखीमपुर कांड: अंकित दास सहित 4 आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास सहित चार आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। आज यह फैसला सुनाया गया।

अंकित दास, लवकुश, शिशुपाल और सुमित जायसवाल की जमानत याचिका खारिज की गई है। गौरतलब है कि पिछले साल 3 अक्‍टूबर हुए इस कांड में चार किसानों और एक पत्रकार सहित कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृहराज्‍य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्‍य आरोपी हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले आशीष मिश्र को जमानत दिए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल रद्द कर दी थी और 25 अप्रैल तक आत्‍मसमर्पण करने का आदेश दिया था। यह मोहलत पूरी होने के एक दिन पहले 24 अप्रैल को आशीष मिश्र ने आत्‍मसमर्पण कर दिया था। वह फिलहाल न्‍यायिक हिरासत में है।