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Sim Card को लेकर सरकार सख्त, अब ऐसा करने वालों पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना

आजकल हर इंसान के बाद मोबाइल फोन जरूर होता है, जिसकी वजह से मोबाइल का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब अगर किसी के पास मोबाइल है तो जिस कार्ड भी होना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोगों के पास दो सिम कार्ड तो होता ही है। लेकिन अब सरकार ने सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया है। अगर इस नियम का पालन नहीं किया तो 10 लाख रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना है। हालांकि सरकार का ये नया नियम क्या है इसके बारे में हम आपको अपने इस लेख में बताने जा रहे हैं।

कुछ लोग ​फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे है। जिसकी वजह से अब सरकार ने रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार कंपनियों को गैर-पंजीकृत विक्रेताओं के जरिए सिम कार्ड की बिक्री करने पर नए नियमों के अनुसार 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। दूरसंचार विभाग गुरुवार को ही एक पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, नया नियम अक्टूबर महीने में लागू किया जाएगा।

दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों (पीओएस) का पंजीकरण कराना है। इतना ही नहीं यदि लाइसेंसधारक 30 सितंबर के बाद किसी नए पीओएस को पंजीकरण के बगैर ग्राहकों के नामांकन की अनुमति देता है, तो प्रत्येक लाइसेंसधारक पर संबंधित लाइसेंस सेवा क्षेत्र प्रति पीओएस 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगा।

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