अदालत ने गैंगरेप के मामले में आरोपियों को 11 महीने में आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है। नाबालिग किशोरी से गैंगरेप की वारदात उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद की है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए पास्को अदालत के जज पवन शर्मा ने तीन अरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सुल्तानपुर के कादीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया था। नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने वाले तीन दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने बीते सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषियों पर एक लाख 59 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि, ये मामला 11 महीने पहले 4 अक्टूबर 2022 का है। जब पीड़ित छात्रा सुल्तानपुर के कादीपुर कस्बे के पास से अपनी साइकिल से कोचिंग से घर लौट रही थी। उस वक्त घात लगाए बैठे आरोपियों ने छात्रा को रोका और रास्ते से जंगल में घसीट ले गए, इस दौरान छात्रा ने बहुत विरोध किया, चीखी चिल्लाई लेकिन उस वक्त कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। यहां पर आरोपियों ने उसके साथ दुराचार किया। घटना के बाद गांव वालों में सनसनी फैल गई, गांव वाले आक्रोशित हो गए और दलित आरोपियों के घर पर धावा बोल दिया। उस वक्त हर किसी की सिर्फ एक मांग पीड़ित छात्रा को न्याय मिले। गैंगरेंप का मामला काफी समय तक चर्चा में बना रहा।
हालांकि, देर से ही सही पर पीड़ित छात्रा को न्याय मिला। सरकारी वकील रमेश चंद्र सिंह वा वादी के निजी अधिवक्त संतोष कुमार पांडेय ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में छह गवाह पेश किए। कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 11 महीने में सजा सुनाई। कोर्ट ने बीते सोमवार को अपना फैसला सुनाया और दोषी हरिश्चंद्र, पंकज और संजय को आजीवन कारावास और एक लाख 59 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। प्रत्येक अभियुक्त पर 53 हजार रूपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।