सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर इनाम मिलेगा। परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में होने वाले मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए यह स्कीम शुरू की है। एआरटीओ मथुरा ने हिट एंड रन केस में भी पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता किस तरह मिल सकेगी इस बारे में बताया।
मजिस्ट्रियल जांच के बाद नोडल बीमा एजेंसी देगी आर्थिक सहायता
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज प्रसाद वर्मा ने बताया कि मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत हिट एण्ड रन सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सोलेशियम स्कीम-1989 का प्राविधान किया गया है। इसके अंतर्गत पीड़ित परिवार के तरफ से स्कीम के तहत आर्थिक सहायता के संबंध में जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन किया जायेगा। आवेदन के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा मामले की मजिस्ट्रियल जाँच के पश्चात जनपद में नामित नोडल बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रशस्ति पत्र और 5 हजार रुपये देकर किया जाएगा सम्मानित
जनपद में सड़क दुर्घटनओं में होने वाले मृतकों की संख्या में कमी लाने तथा आम जन मानस को सड़क दुर्घटनाओं के समय पीड़ित को “गोल्डेन आवर” में अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गुड सेमेरिटन ( नेक आदमी) जो सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित को गोल्डेन आवर मे अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाता है। उन नेक आदमी को सरकार द्वारा “SCHEME FOR GRANT OF AWARD TO THE GOOD SAMARITAN” के अंतर्गत 5000/- रूपये की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता हैं। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु “गोल्डन आवर” मे अस्पताल न पहुँचने के कारण हो जाती हैं।
एआरटीओ ने की अपील
एआरटीओ मनोज प्रसाद वर्मा ने लोगों स्व अपील करते हुए कहा कि सर्वजन से अनुरोध हैं कि मथुरा में सड़क दुर्घटनाओं में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस का सहयोग करें। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचा कर एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक “नेक आदमी” की भूमिका अदा करें। सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कराने में पूर्ण सहयोग करें।