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योगी सरकार के लिए बुरी खबर, आजम खां को मिली जमानत..

साल 2008 में हुए छजलैट बवाल में आरोपी सांसद आजम खां को राहत मिल गई। बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई के बाद मामले में जमानत मिल गई। विशेष अदालत एडीजे-2 पुनीत कुमार गुप्ता ने बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी ने जानबूझकर अदालत की अवहेलना नहीं की।

बारह साल पहले छजलैट में हाईवे जाम करने और बवाल में रामपुर के सांसद आजम खां आरोपी है। घटना के समय आजम के साथ अन्य सपा नेता भी थे। सभी मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। गाड़ी चेकिंग में आजम खां की कार के शीशे उतरवाने को लेकर सपाई भड़क गए और हाईवे पर धरना दे दिया।

इस मामले में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम, अमरोहा के विधायक महबूब अली, देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नूरपुर के नईमुल हसन, नगीना विधायक मनोज पारस समेत कई सपा नेता थे। लंबे समय से आजम के अदालत में उपस्थित न होने पर इसी साल छजलैट पुलिस ने फरारी (174 ए) का मुकदमा कायम किया। इस मामले में जमानत के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई।

कोर्ट में अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागर ने अर्जी पर कड़ी आपत्ति की। कहा कि अदालत में हाजिर न होने के लिए बहाने बनाए जा रहे है। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाह नवाब सिब्तेन का कहना था कि अदालत की अवमानना जानबूझकर नहीं की। तबीयत खराब होने से वह उपस्थित न हो सके।

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