सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ वीडियो ऐसे होते है जिसको देखकर आप दंग रह जाए। अब एक और वीडियो सामने आया है। जिसमे एक सनकी आशिक एक लड़की के साथ और उसी के पिता को मैसेज भेज रहा है। वीडियो में आशिक लड़की के पिता को धमकी देते दिखाई दे रहा है। धमकी देते हुए सिरफिरे आशिक ने कहा कि, उसकी शादी कहीं और होगी तो वह उस लड़की की जान ले लेगा और खुद की जान दे देगा। इस वीडियो को लोग सनी देओल की मूवी जीत से जोड़कर देख रहे हैं। इस मूवी में सनी देओल ने भी कुछ इसी अंदाज में कहा था कि, ‘काजल तुम सिर्फ मेरी हो मेरी हो, तुम्हारी चौखट पर बारात आएगी तो मैं लेकर आऊंगा वरना लाशें बिछा दूंगा।’
#Baghpat के सिरफिरे आशिक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में खुलेआम धमकी देते हुए नज़र आया युवक, पीड़ित लड़की के परिजनों ने थाना बड़ौत मे दी तहरीर ।#Uppolice @Uppolice @dgpup @baghpatpolice @myogiadityanath @adgzonemeerut @igrangemeerut @indiatvnews @arpitv8 @TimesNow pic.twitter.com/xOSA1fU5Wn
— Paras Jain 🇮🇳 (@bbcparas) September 18, 2023
सिर्फ इतना ही नहीं सिरफिरे आशिक का भूत ऐसा सवार हुआ कि, उसने लड़की के पिता को जबरन शादी करने की धमकी तक दे डाला। इस वीडियो में युवक को कहते हुए सुना जा सकता है। उसने कहा कि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अगर तुमने (लड़की के पिता) अपनी लड़की की शादी किसी और से कराई तो लाशें बिछा दूंगा, लड़की को गोली मार दूंगा और खुद भी गोली मार लूंगा। जी हां, ऐसा ही एक सिरफिरे आशिक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है।
इसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में तहरीर दी। जिसमे लड़की के पिता ने बताया कि, कान्हड़ गांव का एक युवक जिसका नाम अंकित कटटा है, वह उनकी बेटी को काफी दिनों से परेशान कर रहा है। उस पर अश्लील कमेंट्स करते हुए पीछा करता है, उसकी जबरन वीडियो बनाकर वायरल करता है और गाली गलौच करने के साथ-साथ मारने व तेजाब डालकर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता है। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार डरा हुआ है।
पीड़िता बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है और पीएचडी की तैयारी कर रही है। बड़ौत कोतवाली में आरोपी अंकित कटटा पुत्र किरणपाल निवासी कान्हड़ गांव के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 (घ), 504, 506 व आईटी एक्ट की धारा 67 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।