Bahraich : पति ने शादी के 3 साल बाद पत्नी को तीन तलाक देकर दूसरी शादी रचा लिया। पत्नी के आरोप सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने ट्रिपल तलाक अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आपको बता दे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मटेरा थाना क्षेत्र में पति का अपने भाभी के साथ काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। इस अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को भारी पड़ गया। इससे नाराज पति ने पत्नी के सारे जेवर उतरवा कर मारपीट के बाद तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। जब पत्नी को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा तो उसने पति सास ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम 2019 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल 3 वर्ष पूर्व मटेरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के तहत नानपारा थाना क्षेत्र के शाहिद अली से हुई थी। विवाहिता के माता- पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान उपहार दिया था। आरोप है कि कम दहेज का ताना देकर अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये नगद की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने के कारण उत्पीड़न करना शुरु कर दिया। पति का अपनी भाभी के साथ अवैध सम्बन्ध है। जिसका विरोध करने पर परिवार के सभी लोग एक राय होकर मार पीटकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताडित कर बिना अतिरिक्त दहेज पूरा किये घर में रखने से इन्कार कर दिया। पुलिस को दिए गए शिकायत की पत्र में पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके सारे जेवर छीनने के बाद पति ने उसकी जमकर पिटाई किया। फ़िर तीन तलाक देने के बाद नाबालिक बच्ची के साथ पत्नी को घर से भगा दिया। उसके बाद पति ने रुपईडीहा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से शादी कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के शिकायती पत्र पर बहराइच महिला थाना पुलिस ने पति, सास, ससुर, जेठानी, जेठ, ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, पत्नी के रहते दूसरी शादी करने, मारपीट,दहेज प्रतिषेध अधिनियम,मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019, गाली गलौज सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।