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पूर्व BSP सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, संसद सदस्यता हुई बहाल

पूर्व BSP सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, संसद सदस्यता हुई बहाल

नई दिल्ली: बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। दरअसल अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दिया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट 30 जून 2024 तक अफजाल मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। उन्होंने कहा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एमपी लैंड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा और अफजाल संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते है।

बता दें कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अदालत को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा।

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