उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह पर 5 वर्ष पूर्व अभद्र टिप्पणी के मामले में 16 दिसंबर को तलब किया है। 18 नवंबर को कोर्ट में तलबी बहस हुई थी और आज इसका फैसला आना था। याची के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने जानकारी दी है कि, बीते 18 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज योगेश यादव ने तलबी पर सुनवाई किया था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तिथि नियत की थी। जज योगेश यादव ने फैसला सुनाते हुए 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया है। याचिका वर्ष 2018 में पड़ी थी और सुनवाई पूरी होने में पूरे पांच वर्ष लग गए।
बता दें कि, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था। आरोप है कि, एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। जिसको लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
गौरतलब है कि, 5 साल पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान अपनी चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। जिसे पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। इस मामले बीते 18 नवंबर 2023 को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चली तलबी बहस के दौरान इसका फैसला कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था।