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Delhi Meat Shop Rules

चिकन और मटन लेने के लिए जाना होगा दूर, नई लाइसेंस पॉलिसी को MCD की मंजूरी

मटन चिकन खरीदने के लिए आपको दूर जाना होगा, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बात ये है कि दिल्ली में धार्मिक स्थानों से 150 मीटर की दूरी पर होगी मीट शॉप। दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन ने मंगलवार को 54 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिनमें निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1,100 रुपये देने की नीति, विदेशी संस्थानों में प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण और मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस की नीति शामिल है।

इसका मतलब ये है कि, दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान घाटों के 150 मीटर के दायरे मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि, मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।

वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। MCD ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने हुए ये फैसला लिया गया है।

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