Breaking News

हत्या कर काटा डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट और पत्नी को कर दिया कुरियर, महिला ने ऐसे लिया था रेप का बदला

कानपुर देहात के रनिया स्थित राही पर्यटक आवास में दस साल पहले एक डॉक्टर की हत्या करने वाली महिला को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इस महिला ने डॉक्टर की हत्या के बाद उसके प्राइवेट पार्ट काट लिए थे और फिर बाद में इसे डॉक्टर की पत्नी को कुरियर कर दिया था. मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया था. इसके बाद महिला को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी.

अब महिला की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी है. यह वारदात 21 जुलाई 2013 का है. मृत डॉक्टर की पहचान अमरौधा पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सतीश चंद्रा के रूप में हुई थी. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला कि शव में से प्राइवेट पार्ट गायब है. वहीं होटल के कमरे में दीवारों पर डॉक्टर के ही खून से लिखा था कि ‘जब मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति अपने ढंग से उसे ठीक कर देती है’.

इस इबारत को पढ़ने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस के सामने वारदात की पूरी कहानी खुल कर आ चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर महिला को अरेस्ट किया था. महिला से पुलिस ने इस विभत्स हत्या के संबंध में पूछताछ की तो उसने वारदात को कबूल लिया था. महिला ने पुलिस बताया था कि डॉक्टर सतीश चंद्रा ने उसे अपने शब्दजाल में फंसा लिया था. वह अक्सर उसके साथ रेप करता था. कई बार उसने अप्राकृतिक सेक्स भी किया. इससे वह परेशान रहने लगी थी और डॉक्टर से पीछा छुड़ाना चाहती थी.

उधर, डॉक्टर का भी उससे मन भरने लगा था और वह उसकी बहन पर डोरे डालने लगा. ऐसे में उसने डॉक्टर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया. इसी क्रम में 15 जुलाई 2013 को डॉक्टर ने महिला को फोन कर बुलाया, लेकिन उस दिन महिला तैयार नहीं थी. इसलिए दोबारा 21 जुलाई को मिलने का दिन निर्धारित हुआ. फिर महिला पूरी तैयारी के साथ डॉक्टर द्वारा बताए गए राही पर्यटक स्थल पहुंच गई.

महिला ने बताया कि उसके पहुंचने के ढाई घंटे बाद डॉक्टर आया तो उसने पहले नशीली गोलियां मिलाकर उसे शराब पिलाया और जैसे ही वह नशे में बेसुध हुआ, उसने उसके बैग से सीजर नाइफ निकाल कर उसके शरीर पर कई वार किए. इससे मौके पर ही डॉक्टर की मौत हो गई. महिला ने बताया था कि डॉक्टर के मरने के बाद उसने उसी सीजर नाइफ से उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया और फिर उसके खून से दीवार पर इबारत लिखी और पीछे के रास्ते निकल गई थी.

कानपुर लौटने के बाद उसने डॉक्टर की पत्नी के पते पर डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट कोरियर कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. जिसके बाद एडीजे प्रथम की कोर्ट ने 23 सितंबर 2016 को महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हालांकि महिला ने जिला अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन जिला अदालत ने अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद महिला ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई. महिला के वकील सीपी शुक्ला ने बताया कि महिला के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला नहीं है. इसलिए अदालत ने 50 -50 हजार की दो जमानत दाखिल करने पर जमानत के आदेश दिए हैं.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *