Sultanpur News : सुलतानपुर डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय नारायण के विरुद्ध सीजीएम कोर्ट से बुधवार को धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई का आदेश हुआ है। बीते सप्ताह कोर्ट ने आरोपी पर एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई की थी लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। पुलिस ने उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी अजय नारायण सिंह पुत्र जगदीश नारायण सिंह के खिलाफ सीजीएम सपना त्रिपाठी की कोर्ट में कुर्की की कार्रवाई की मांग की थी। इस पर आज कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की नोटिस जारी की है। आरोपी ने समय के अंदर सरेंडर नहीं करने पर उसकी संपत्तियां कुर्क की जा सकती है।
बताते चलें कि 23 सितंबर की देर शाम संविदा चिकित्सक को अजय नारायण ने मरणासन्न कर ई-रिक्शा पर लादकर घर भेजा था। जहां से परिवार वाले उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे और वहां उनकी मौत हो गई। डॉक्टर की पत्नी की तहरीर पर कोतवाली नगर में अजय नारायण सिंह व दो अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इधर विवेचना में अजय के पिता जगदीश का नाम प्रकाश में आया तो 25 सितंबर को पुलिस ने उसे गिरफ्तार का जेल भेजा। इसी दिन पुलिस ने अजय पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया। लेकिन आरोपी फरार रहा तो कोर्ट ने बीते सप्ताह गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।