उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई पर शासन की मुहर लग चुकी है। शासन ने दोनों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। अमरमणि (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि को रिहा करने का आदेश राज्यपाल की अनुमति के बाद कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरमणि (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाए गए थे। जिसके बाद दोनों को उम्रकैद सजा दी गई थी। लेकिन अमरमणि (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि के अच्छे व्यवहार की वजह से उनको रिहा किया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला साल 2003 9 मई लखनऊ का है। लखनऊ के निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करने के लिए कहा था। इस हत्याकांड के बाद राजनीति गरमाने लगी थी। जिसके बाद उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती ने जांच सीबीआई को सौंपी थी।
आचरण की वजह से माफ हुई बाकी सजा
जब सीबीआई जांच करने लगी तो उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगा था। इसके बाद इस मामले को दूहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिफ्ट किया गया था, जहां पर अमरमणि सहित उनकी पत्नी मधुमति को दोषी करार दिया गया था। देहरादूर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमति सहित भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार दिया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
हालांकि अब इस मामले में पूरे 20 साल बाद अच्छे आचरण की वजह से उनकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया। अमरमणि उत्तर प्रदेश में महराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।