गौतमबुद्ध। गौतमबुद्ध नगर जिले में अब 21 साल से कम उम्र के किसी भी युवक-युवती को शराब परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला आबकारी विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पब, बार, होटल या किसी भी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान में यदि नाबालिग या 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसी गई, तो संबंधित प्रतिष्ठान पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि जिले में इस समय 155 स्थायी बार लाइसेंसधारक हैं। सभी संचालकों और प्रबंधकों को लिखित रूप से निर्देशित किया गया है कि वे हर ग्राहक की उम्र की कड़ी जांच करें। यदि 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति शराब पीते हुए या परोसी जाती हुई पाया गया, तो विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा।
हाल के दिनों में जिले के विभिन्न पब और बार में नाबालिग युवाओं के शराब पीने और उत्पात करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। जन्मदिन पार्टियों, मैरिज एनिवर्सरी और अन्य आयोजनों में भी कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने की घटनाएं सामने आईं, जिससे न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा था बल्कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ रहा था।
आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड के अलावा संचालक का लाइसेंस निरस्त कर प्रतिष्ठान को बंद करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल युवाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी बल्कि समाज में कानून-व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।