गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब कुत्ता पालना महंगा होने वाला है। दरअसल, गाजियाबाद नगर निगम में 1 अप्रैल, 2024 से पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन फीस को 200 रुपये से पांच गुना बढ़ाकर 1000 रुपये करने वाला है। इतना ही नहीं नगर निगम अब रजिस्ट्रेशन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतेगा। 1 अप्रैल से जिले में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने की योजना तैयार की जा रही है।
चौंकाने वाले खुलासे रिपोर्ट में हुए
दरअसल, जिले में पालतू कुत्तों द्वारा हमला करने के मामले रुक नहीं रहे हैं। इन मामलों की जांच में गाजियाबाद पुलिस व गाजियाबाद नगर निगम अधिकारियों को यह पता चला कि प्रतिबंध के बावजूद जिले में पिटबुल, रॉटविलर और अन्य हिंसक प्रवृत्ति के नस्ल वाले डॉग घरों में पाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं अधिकांश लोग अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते हैं।
15000 पालतू कुत्तों में से केवल 6000 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन
आंकड़ों की माने तो जिले में करीब 15000 पालतू कुत्ते हैं। लेकिन इनमें से अभी तक लोगों ने केवल 6000 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। गाजियाबाद नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जिले की कई सोसायटियों से इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पालतू कुत्तों के हमला करने की घटनाएं गंभीर समस्या है। इसके अलावा शिकायतों में यह बात भी सामने आई कि लोग अपने कुत्तों को दूसरों के घरों के सामने खाना खिलाते हैं। पालतू कुत्ते दूसरों के घरों के आगे मल-मूत्र करते हैं। जिसके बाद नए नियमों को लेकर सकुर्लर जारी किया गया है।
1 अप्रैल 2024 से इन नियमों का करना होगा पालन
6 माह से कम उम्र के एग्रेसिव कुत्ते का निगम में शपथ पत्र देना होगा।
किसी अन्य के घर के बाहर कुत्ते को खाना नहीं खिला सकते।
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
पालतू कुत्तों की गंदगी साफ करना मालिक की जिम्मेदारी।
एक फ्लैट के एड्रेस पर केवल दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन होगा।