कोरोना के कारण काफी लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारत में कोरोना के कारण ज्यादातर कंपनियां छंटनी और सैलरी में कटौती की हैं। इस महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को तो चौपट किया ही, इसने करोडों लोगों को बेरोजगारी की ओर धकेल दिया। अपनी नौकरी गवां चुके ऐसे लोगों की इस मुश्किल समय में सरकार की एक योजना मदद कर सकती है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। बता दें कि सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी पीएफ/ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन, लाभ पाने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस बारे में ईएसआईसी की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं।
बता दें कि सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50 फीसदी बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजनल क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा। इस अवधि में बरोजगारी लाभ 50 फीसदी की जगह 25 फीसदी ही मिलेगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ईएसआईसी से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है।
जानिए नौकरी जाने के बाद कब कर सकते है क्लेम बता दें कि स्कीम का लाभ लेने के बेरोजगार होना चाहिए और साथ ही बेरोजगारी लाभ के लिए क्लेम करना होगा। बीमित व्यक्ति के लिए एक शर्त यह भी होगी कि बेरोजगारी से पहले कम से कम उन्होंने 2 साल तक रोजगार कर रहा हो। इस संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए या देय होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, पेंशन प्रोग्राम या स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। बीमित व्यक्ति का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल उनके डेटाबेस से लिंक होना चाहिए। बेरोजगारी व्यक्ति खुद ही यह क्लेम कर सकता है। नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना होगा। क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके बाद बीमित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में क्लेम की रकम पेमेंट कर दी गई हो। क्लेम वेरिफाई होने के 15 दिन के अंदर यह पेमेंट कर दिया जाएगा।