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HC का चुनाव आयोग को निर्देश- रामपुर की स्वार सीट पर फौरन शुरू करें उपचुनाव की प्रक्रिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान का निर्वाचन रद्द होने से खाली हुई रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फ़ौरन चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच के इस आदेश के बाद स्वार सीट पर भी विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद निर्वाचन आयोग एक हफ्ते के अंदर नोटीफिकेशन जारी कर सकता है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म का केस पेंडिंग होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव न कराने का निर्णय लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की दलील मानने से इनकार करते हुए चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया था. दरअसल, रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मोहम्मद आजम खान के बेटे के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने और फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. इसे आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था, जिसके बाद रामपुर की स्वार विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई थी.

इसेक बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने 27 फरवरी को सीट रिक्त होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. रामपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब जल्द ही निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी.