लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है. हालांकि, जेल से रिहाई में अभी वक्त लग सकता है. गुरुवार को जमानत मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना अभी थोड़ा मुश्किल है. वो इसलिए क्योंकि जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ेगी. इस वजह से उनकी रिहाई अगले सप्ताह 14 फरवरी तक ही संभव है.
हाईकोर्ट की ओर से जारी के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का जिक्र है. इसमें धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं है. धारा 302 हत्या और 120बी आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी हुई है. चूंकि बेल ऑर्डर में 302 और 120बी का जिक्र नहीं है, इसलिए आशीष मिश्रा अभी जेल से बाहर आने में थोड़ा वक्त लग सकता है. चूंकि जमानत आदेश में त्रुटिवश हत्या, आपराधिक साजिश की धाराएं नहीं है इसलिए आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई है. सोमवार को इस अर्जी पर सुनवाई होगी. लिहाजा 14 फरवरी से पहले जेल से बाहर आशीष मिश्रा नहीं आ पाएगा. आपको बताते चलें कि लखीमपुर तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को गुरुवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई थी. कोर्ट ने व्यक्तिगत बंधपत्र, दो जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया था.