उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई से में बकरियां चराने गए बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद सबूत मिटाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपी पर 55 हजार रूपए का अर्थदंड भी ठोका है। आरोपी का दोष सिद्ध होने के बाद स्पेशल न्यायधीश ने पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद ने इस मामले में सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि, कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 7 अक्तूबर 2017 को पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि, 6 अक्तूबर 2017 को उसका दस वर्षीय पुत्र बकरियां चराने के लिए खेत में गया था। जहां पर गांव के ही बनमाली बरार (55) ने उसके साथ कुकर्म किया था। राज खुलने के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव नाले में फेंक दिया था।
पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर 11 अक्तूबर 2017 को बनमाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन उप निरीक्षक प्रभुनाथ ने बनमाली के खिलाफ चार जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करीब पांच साल तक चली अब जाकर न्याय मिला है।