उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में छेड़खानी के आरोप में वल्लीपुर थाना बल्दीराय मदरसे में एक मौलाना मोहम्मद इसहाक जिसके विरुद्ध छेड़खानी का आरोप लगा था जमानत अर्जी प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर ली।
दरअसल मामला थाना बल्दीराय चौकी वल्लीपुर का है अभियोगिनी के अनुसार दिनांक 10 अगस्त 2020 को समय लगभग 3:00 बजे अभियोगिनी अपने घर से बल्लीपुर बाजार समाज खरीदने जा रही थी कि दौलतपुर गांव के पास पहुंची उसी समय पहले से घात लगाए बैठे मौलाना ने पहुंचते ही मां बहन की गाली देते हुए हाथ पकड़ कर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाने लगे अभियोगिनी के मना करने पर मौलाना ने कहा मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं अभी तुम हमारे बारे में नहीं जानती हो मेरा नेटवर्क बहुत लंबा है मेरे पास तंत्र विद्या भी है उसके द्वारा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा यदि मेरे साथ शादी नहीं करोगी तुम्हें जान से मरवा दूंगा।
घटना की सूचना अभियोगिनी ने थाना बल्दीराय में दर्ज कराई थी। जिस की जमानत अर्जी प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता अब्दुल समद ने अपने तर्कों से अभियोजन कहानी पर सवाल उठाते हुए आरोप को निराधार बताया वही अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की अभियोजन पक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका जिससे न्यायालय संतुष्ट हो सके। नतीजतन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई।