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MLA Vs MLC: एमएलए और एमएलसी में क्या होता है अंतर, किसके पास है अधिक पावर? जानें इनका वर्किंग स्टाइल

MLA Vs MLC: भारतीय राजनीति की प्रकृति संघीय है और इसमें केंद्र सरकार होती है, जबकि राज्य स्तर पर भी निर्वाचित सरकारें होती हैं. संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीति विधायिका के दो सदनों के साथ द्विसदनीय है. केंद्रीय स्तर पर उन्हें राज्यसभा (उच्च सदन) और लोकसभा (निचला सदन) कहा जाता है. इसी तरह राज्य स्तर पर विधानसभा (निचला सदन) और विधान परिषद (उच्च सदन) कहा जाता है. विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है जबकि विधान परिषद के लिए नामांकित प्रतिनिधियों को MLC कहा जाता है. MLA और MLC के बीच कई समानताएं हैं, हालांकि मतभेद भी हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

MLA और MLC में अंतर (Difference between MLA and MLC)
MLA का फुलफॉर्म मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली होता है. वहीं MLC का फुलफॉर्म मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव काउंसिल है. MLA का मतलब विधान सभा का सदस्य होता है और वह उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जहां से वह चुनाव लड़ता है. वह मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से सीधे चुना जाता है. दूसरी ओर MLC का मतलब विधान परिषद के सदस्य से है और यह या तो विधायिका का मनोनीत सदस्य होता है या शिक्षकों और वकीलों जैसे प्रतिबंधित मतदाताओं द्वारा चुना जाता है.

MLA और MLC का कितने वर्षों का होता है कार्यकाल
MLA या विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, हालांकि कार्यकाल से पहले सरकार भंग हो जाती है तो वे इस्तीफा दे देंगे. लेकिन MLC का कार्यकाल 6 साल का होता है. विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है. चूंकि यह पक्का मकान की तरह होता है. लेकिन परिषद के 1/3 सदस्यों ने हर 2 साल में इस्तीफा दे दिया है.

चुनाव लड़ने के लिए क्या है न्यूनतम आयु
MLC चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 30 वर्ष है.
वहीं MLA या विधायक के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है.

ऐसे होता है MLA, MLC का चुनाव
विधायकों का चुनाव विधानसभा संविधान से प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाता है. जहां सभी वयस्क मतदाता भाग ले सकते हैं. इसके विपरीत MLC का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाता है. इसमें विभिन्न समूहों जैसे शिक्षक, ग्रेजुएट, विधायक और स्थानीय निकाय से लोग शामिल होते हैं. राज्य का राज्यपाल परिषद के 1/6 सदस्यों को भी नामांकित करता है.

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