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मुलायम सिंह के समधी का गैर जमानती वारंट जारी, 25 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करने का आदेश

फिरोजाबाद में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी रामप्रकाश यादव नेहरू समेत 12 के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। न्यायालय ने आरोपियों को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है।

मामला साल 2018 में लाइनपार थाना क्षेत्र का है। नगला विष्णु निवासी वीरेंद्र पुत्र किशन स्वरूप ने शिकोहाबाद के पूर्व चेयरमैन रामप्रकाश यादव उर्फ नेहरू सहित 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें तीन लोगों के नाम हटा दिए गए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में पूर्व चेयरमैन सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। न्यायालय के नए नियम के तहत स्टे अवधि छह माह तक मान्य है।

नोटिस का नहीं दिया जवाब
स्टे अवधि समाप्त होने के साथ ही सीजेएम न्यायालय ने आरोपियों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आने के कारण न्यायालय ने पूर्व चेयरमैन रामप्रकाश यादव उर्फ नेहरू, बनवारी लाल, जलदेवी, राजबहादुर, बेबी, सरोज देवी, ओंकार सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

रामप्रकाश यादव सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव के भाई हैं। इन पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। वादी के अधिवक्ता प्रवीन यादव ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने यह वारंट जारी किए हैं।