लखनऊ (Lucknow) में अगर आप आ रहे हैं और किराए पर घर या मकान ले रहे हैं तो आपको सतर्क होना होगा। जी हां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, अब लखनऊ (Lucknow) में रहने वाले किराएदारों से लेकर डिलीवरी ब्वॉय तक के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। ये नियम 26 अगस्त से लागू कर दिया है, और इस नियम का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ में किराए पर रहते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
इस बात की जानकारी खुद जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि, यह नियम धारा 144 के तहत शनिवार (26 अगस्त) से लागू कर दिया गया है। दो महीने के अंदर सभी संबंधित कंपनी और प्रतिष्ठान अपने डिलीवरी मैन और मकान मालिक किराएदार का सत्यापन करवा लें। जबकि 26 अगस्त से हर नए कर्मचारी और किराएदार का सत्यापन अनिवार्य है।
नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई
जेसीपी ने कहा कि, अगर कोई घटना में कर्मचारी या किराएदार की संलिप्ता होने की आशंका होती है और संबंधित उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता है तो उसे भी संबंधित घटना में शामिल माना जाएगा। ऐसे में उसके खिलाफ साजिश में शामिल होने की धारा में एफआईआर भी हो सकती है। इसके चलते सभी कंपनी संचालक अपने कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन हर हाल में करा लें।
किराएदार का सत्यापन की प्रक्रिया आनलाइन होगी, इसके लिए कोई यूपी कॉप एप और यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। सत्यापन के लिए 50 रूपए शुक्ल देना होगा। ऑनलाइन सत्यापन में किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप इस नंबर 9454405232 पर संपर्क कर सकते हैं।