सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह को 20 साल पुराने एक मामले में जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। जमानत के बाद विधायक और उनके भाई ने राहत की सांस ली है।
दरअसल ये मामला साल 2004 का है। उस समय कमला नेहरू सामाजिक विज्ञान एवं संस्थान के प्रबंधक वर्तमान में सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह हुआ करते थे। कालेज में पढ़ाने वाले रीडर बीपी सिंह का आरोप है कि, कॉलेज के साथ-साथ अपने फार्मेसी कालेज में पढ़ाने के लिए प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह दबाव बना रहे थे। बीपी सिंह ने मना कर दिया, तो इसी बात पर प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद नाराज हो गए और उनके साथ अभद्रता और मारपीट की थी। रीडर बीपी सिंह ने प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह पर नगर कोतवाली में केस दर्ज करवाया था।
विनोद सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि, 11 अक्टूबर 2004 को मुकदमा दर्ज हुआ था। जो पूरी तरह गलत आरोप है। इस पुराने मामले में आज विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह ने आज दीवानी एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनो को जमानत दे दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट nttv bharat