सुल्तानपुर : जिस भद्र परिवार ने मायंग के प्रधान रामदेव निषाद को फर्श से अर्श पर पहुंचाया उसी भद्र परिवार ने प्रधान को सजा का एलान भी कर दिया। हाई कोर्ट ने प्रधान राम देव निषाद की रिट ख़ारिज कर दी है, अब किसी भी वक्त अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुए मतदान की काउंटिंग की तारीख घोषित हो सकती है।
डीपीआरओ सुल्तानपुर ने बताया कि धनपतगंज ब्लॉक की मायंग ग्राम पंचायत के प्रधान राम देव निषाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिस पर वोटिंग हो चुकी है लेकिन मतों की काउंटिंग इसलिए नही हो पायी थी क्योकि प्रधान ने हाई कोर्ट में रिट कर दी थी। अब प्रधान की रिट ख़ारिज हो चुकी है। जिससे मतगणना का स्थान निर्धारित किया जा रहा है। अगले सप्ताह में मतगणना करा ली जाएगी।मतगणना कराए जाने के लिए धनपतगंज के ग्राम पंचायत सदस्य रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने एक पत्र डीपीआरओ को दिया है। उन्होंने मांग की है कि प्रधान रामदेव निषाद द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका को 28 नवंबर को निरस्त कर दिया था। साथ ही आपके 4 नवंबर के आदेश को वैध घोषित किया है। ऐसे में यथाशीघ्र मतगणना कराया जाए।
आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मायंग के ग्राम पंचायत सदस्यों ने 27 अक्टूबर को अविश्वास की एक नोटिस दिया था। अगले दिन भदैया ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी सतीश चंद्र श्रीवास्तव को हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए लगाया गया। उन्होंने 31 अक्टूबर को पंचायत भवन मायंग पर प्रभारी सहायक विकास अधिकारी धनपतगंज की मौजूदगी में हस्ताक्षर का सत्यापन किया। जहां 15 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से शपथ पत्र दिया गया कि अविश्वास पर अपने विवेक से हस्ताक्षर किए थे।इसके बाद 22 नवंबर को मतदान हुआ था। जिसमें कुल 5139 के सापेक्ष कुल 1575 वोट पड़े थे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मतगणना नहीं हो सकी थी। इस बाबत डीपीआरओ अभिषेक शुक्ला ने बताया कि मतगणना के लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। दो-तीन दिनों के अंदर मतगणना करा ली जाएगी।