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Bihar: बिहार से बड़ी खबर, पूर्व सांसद Prabhunath Singh डबल मर्डर केस में दोषी करार, SC ने पलट दिया Patna हाईकोर्ट का फैसला

आरजेडी नेता और पूर्व सासंद प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) को डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) को साल 1995 के डबल मर्डर केस में दोषी पाया है। अब आगामी 2 सितंबर को कोर्ट में उनकी सजा तय की जाएगी, इसके बाद कोर्ट सजा सुनाएगा। प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) पर आरोप था कि, पूर्व सांसद ने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपराके मसरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय 47 और दारोगा राय 18 का मर्डर करवा दिया था।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले प्रभुनाथ सिंह का मामला निचली अदालत में था, जहां पर उनकी रिहाई मिल गई थी। इसके बाद मामला पटना हाईकोर्ट में गया जहां पर निचली अदालत के फैसले को सही करार दिया गया था। पटना हाईकोर्ट के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां पर कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है, इसके बाद अब प्रभुनाथ सिंह की सजा तय की जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों ने इस मामले की सुनवाई की, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए अब पूर्व सांसद को दोषी करार दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभुनाथ सिंह एक अन्य मर्डर केस में जेल में सजा काट रहे हैं।

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