15 महीनें पहले 7 अगस्त 2022 को एक युवक पर नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। युवक पर पास्को एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह जेल गया और कुछ दिन बाद जमानत पर आया और जब ट्रायल चला तो आरोपी युवक की तरफ से ऐसे साक्ष्य पेश किए गए। जिससे पूरा मामला उल्टा हो गया औऱ युवक को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
ये मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद का है। जहां कमरौली थाना इलाके के एक गांव में नीरज नाम के युवक पर शौच गई नाबालिग लड़की को अगवा करने का इल्जाम था। लेकिन नीरज पक्ष के वकीलों ने सुल्तानपुर न्यायालय में ऐसे साक्ष्य दिए जिससे ये साबित हो गया कि, पीड़िता नाबालिग नहीं बालिग है। पीड़िता के बालिग होने की पुष्टि के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
दरअसल ये मामला इसलिए खास है क्योंकि तमाम मामलों में गंभीर धाराएं लगवाने के लिए पीड़ित पक्ष बालिग को नाबालिग करवा देते है। हालांकि बाद में कोर्ट में सब कुछ साफ हो जाता है लेकिन इस दौरान लोग पस्त हो जाते है और कुछ लोग ऐसे हैं जो जाल में फंसने के बाद पंसे रह जाते है और उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। फिलहाल सुल्तानपुर कोर्ट का ये फैसला सुर्खियों में बना है, लोग इसे नजीर की तरह भी देख रहे है।
सुल्तानपुर से सुजीत कसौधन की रिपोर्ट nttv bharat