उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को लेकर कई तरह की योजना चला रही है। जिसमे एक हैं विधवा पेशन योजना। उत्तर प्रदेश की सरकार विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को हर महीने 500 रूपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ वो महिलाएं ले सकती हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। आज हम आपको अपने इस लेख में इस योजन से जुड़ी अहम जानकारियां बताने जा रहे है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे और कहां आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहली बात इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा विधवा महिला की सालाना इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा विधवा महिला राज्य और केंद्र सरकार की कोई भी पेंशन का लाभ ना उठा रही हो।
जरुरी दस्तावेज
विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पति का डेथ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की जरुरत होगी।
अगर आप आवदेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा। पति के डेथ सर्टिफिकेट के साथ में आवेदन पत्र को फिल करना होगा। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डाले और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।