उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर बल्दीराय थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी इकराम हत्याकांड मामले में आरोपी तहसीन पुत्र कलीम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर भगोड़ा घोषित कर दिया। तहसीन पर गांव के ही इकरम की हत्या का साजिश रचने का आरोप है। कोर्ट ने तहसीन के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 का आदेश जारी किया है। इसके तहत एक महीने के भीतर तहसीन अगर कोर्ट में समर्पण नहीं करता है तो कोर्ट उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर सकता है।
विवेचक व थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने तहसीन के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसमे कहा गया है कि, विवेचना के दौरान पता चला कि, उसने हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई है और अन्य आरोपियों की मदद की है। इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन वह फरार हो गया है। आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है और अपनी चल व अचल संपत्तियों को हटा रहा है। उसकी तलाश में कई बार दबिश दी गई, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है।
क्या है पूरा मामला
बल्दीराय थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी इकराम गेंहू के खेत की सिंचाई करने गया था। रात्र में ही उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। घटना 24 दिसम्बर 2022 की है। जिसमे मृतक की मां ने तहरीर दी थी। इसके बाद बबलू, कलीम व तहसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।