उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के तिलोई से भाजपा विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। एक मामले में काफी लम्बे से वह हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसके पूर्व न्यायालय ने उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।
दरअसल न्यायाधीश एमपीएमएलए न्यायालय विनोद कुमार वर्नवाल ने अपने आदेश में लिखा है कि पूर्व जारी गैर जमानतीय वारंट में एसपी अमेठी ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। यह उनकी शिथिलता का परिचायक है। न्यायाधीश ने एसपी अमेठी द्वारा विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह को कोर्ट में हाजिर न कर पाने पर पुलिस महानिरीक्षक को गैर जमानती वारंट का तामीला कराते हुए चार दिसम्बर तक कोर्ट में हाजिर कराने के निर्देश दिए हैं।
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वहीं एमएलसी दिनेश सिंह के खिलाफ दर्ज एक अन्य मुकदमे में मिल एरिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज मिश्रा को अपना पक्ष रखने के लिए 11 दिसम्बर की तिथि नियत की है।