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पशुधन घोटाला: DIG अरविंद सेन की HC बढ़ाई मुश्किलें, 8 दिसंबर को अग्रिम जमानत पर सुनवाई

पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर मामले में निलंबित डीआईजी अरविंद सेन को फ़िलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. फ़रार डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब 8 दिसंबर को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में गुरुवार को हुई सुनवाई में अरविंद सेन को राहत नहीं मिली. बता दें पशुधन विभाग के फ़र्ज़ी टेंडर धोखाधड़ी में अरविंद सेन आरोपी हैं.

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बता दें इससे पहले डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका एंटी करप्शन कोर्ट खारिज कर चुका है. फर्ज़ी कागजातों से धोखाधड़ी कर पशुधन विभाग में आटा, दाल, गेहूं, शक्कर की सप्लाई के नाम पर इंदौर के कारोबारी से करोड़ों हड़पने और भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने के लिए 35 लाख रुपये लेने में सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी और वर्तमान डीआईजी अरविंद सेन आरोपी हैं. मामले के वादी मंजीत सिंह को दबाव में लेने के लिए अरविंद सेन पर आरोपी आशीष राय से 35 लाख रुपये लेने का आरोप है.

अरविंद सेन के खाते से ट्रांसफर-

एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान आशीष राय ने पुलिस को बताया कि आजमगढ़ का एसपी रहने के दौरान उसकी जान पहचान अरविंद सेन से हुई थी. फर्ज़ी टेंडर घोटाले के वादी पर दबाव बनाने के लिए उसने अरविंद सेन को 35 लाख रुपये दिए थे, जिसमें 5 लाख रुपये आरोपी आशीष राय के खाते से अरविंद सेन के खाते में ट्रांसफर के सबूत भी मिले हैं. बाकी 30 लाख रुपये आशीष ने अरविंद को नगद दिए थे. बता दें इस मामले में अबतक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

दो आईपीएस हो चुके सस्पेंड-

इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईपीएस अफसर दिनेश चंद दुबे और अरविंद सेन को सस्पेंड कर दिया है. एसटीएफ की जांच में दोनों आईपीएस अफसर के घोटाले के मास्टरमाइंड आशीष राय से सीधे जुड़े होने के प्रमाण मिले है. वहीं पशुधन विभाग में हुए फर्जीवाड़े की FIR हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई थी.