यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की तैयारी है। यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा दो से ज्यादा बच्चों वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी सरकार दो से अधिक बच्चे वाले महिला-पुरुष उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है।
यूपी में ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में चुनाव कराने की संभावना नहीं के बराबर है। सूत्रों की माने तो यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव को अगले साल जून में कराने की तैयारी कर रही है। इस दौरान प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर यूपी सरकार उम्मीदवारी को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है। सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश सरकार पंचायती राज अधिनियम में एक संशोधन भी ला सकती है। इसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय कर सकती है। ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता हो सकती है। हालांकि सरकार को इस प्रस्ताव के चलते कड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष ने इसे मनमाना और अन्यायपूर्ण बताया है। बता दें कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य पहले ही इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं।