यूपी में सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने के दिशानिर्देश जारी हो गए हैं। यूपी सरकार ने 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल खोलने के आदेश दे दिए हैं। याेगी सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50% दर्शकों के साथ ही इसे खोला जा सकेगा।
सामान्य प्रोटोकाल :
- कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया के बाहर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाएगा।
- हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग होगा। समय-समय पर साबुन से हाथ धोने , सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा।
- खांसते समय टिशू पेपर या रुमाल या फिर कोहनी का प्रयोग जरूर किया जाएगा।
- सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी लोग अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। किसी भी बीमारी के संबंध में जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर सूचना दी जाएगी।
- आरोग्य सेतु एप के उपयोग के लिए सभी को सलाह दी जाएगी।
ऑडिटोरियम में शोटाइम में बैठने की व्यवस्था, बुकिंग आदि के संबंध में
- ऑडिटोरियम में प्रवेश के समय थर्मल स्क्रीनिंग और सेनीटाइजर जरूरी होगा।
- शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार चिन्ह् जरूर बनाए जाएंगे।
- अगर किसी में भी कोविड-19 के लक्षण दिखेंगे तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा।
- एकल स्क्रीन सिनेमा में दो शो के बीच और मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर शो के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जाएगा।
- बैठने की क्षमता की अधिकतम 50% होगी।
- जिन सीट नंबर पर किसी को नहीं बैठना होगा उसे भी ऑनलाइन बुकिंग या विंडो बुकिंग के दौरान भी चिन्हित किया जाएगा।
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- जिन सीट का प्रयोग नहीं होगा उसे टैब अथवा फ्लोर फ्लोरोसेंट मारकर द्वारा मार किया जाएगा।
- एडवांस बुकिंग वा ऑनलाइन बुकिंग ही की जाएगी, विंडो बुकिंग में भी स्पर्श रहित लेनदेन का प्रयोग होगा।