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2019 से पहले ली है गाड़ी तो हो जाइए सावधान, वरना 2021 में करनी पड़ेगी बड़ी भरपाई

उत्तर प्रदेश में मार्च 2021 से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसएनपी) वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे. ऐसे में जिन लोगों ने एक अप्रैल 2019 (31 मार्च 2019 तक पंजीकृत) से पहले गैर व्यावसायिक वाहन (कार, बाइक, स्कूटर आदि) खरीदा है, और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लिया है तो वे 28 फरवरी 2021 तक लगवा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वेबसाइट पर वाहन मालिक सुविधानुसार डीलर चुनकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं. रसीद दिखाकर वह अपना काम आरटीओ ऑफिस में करवा सकते हैं.

वाहनों के लिए 2 गुना प्रदूषण जांच शुल्क देना होगा
वहीं प्रदेश में सभी प्रकार के वाहनों के लिए 2 गुना प्रदूषण जांच शुल्क देना होगा. नई व्यवस्था एक जनवरी से लागू होगी. महंगाई के इस दौर में वाहन स्वामियों पर अब एक और बोझ बढ़ जाएगा. वहीं प्रदूषण जांच के लिए वाहन स्वामियों को न भटकना पड़े इसके लिए मोबाइल प्रदूषण जांच केंद्र की शुरुआत की जाएगी.

इन वेबसाइट पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग के अनुसार, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ से कोई काम नहीं होंगे. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाहन मालिकों को Bookmyhsrp.com और makemyhsrp.com पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. साइट पर वाहन मालिक सुविधा अनुसार डीलर के शोरूम का चयन का नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद इसकी रसीद जरूर लेकर अपना काम आरटीओ ऑफिस में करवा सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन की बढ़ती मांग
नम्बर प्लेट बनने के बाद बाद में डीलर के यहां लगवा सकते हैं. फिलहाल रजिस्ट्रेशन की बढ़ती मांग की वजह से लखनऊ में शोरूम में 7 से 10 दिनों की वेटिंग चल रही है. इसकी वजह वजह धीमा सर्वर और आवेदनों की बढ़ती संख्या बताया जा रहा है.