सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से भाजपा के विधायक रामदुलार गोंड किशोरी से रेप के केस में दोषी करार दिए गए हैं। सोनभद्र जिले के विशेष न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां की अदालत ने 12 दिसंबर को सुनवाई के दौरान रेप केस में रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 15 दिसंबर को सजा सुनाने की तारीख तय की थी। जिसपर आज कोर्ट ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया।
बता दें नवंबर 2014 को म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्तमान बीजेपी विधायक रामदुलार गोड़ की पत्नी ग्राम प्रधान चुनी गईं थी। प्रधानी के चुनाव के कुछ समय बाद रामदुलार पर एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसको लेकर नाबालिग लड़की के परिवार ने म्योरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी। बीते 12 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट प्रथम ने विधायक को रेप केस में दोषी मानते हुए तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट से ही पुलिस ने बीजेपी विधायक को कस्टडी लेकर जेल दिया था।
पीड़िता के भाई ने बताया कि घटना के बाद से ही विधायक रामदुलार गोंड उसे तरह-तरह का प्रलोभन और धमकी दिया करते थे, लेकिन वह विधायक की धमकी से नहीं डरा और कोर्ट में बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता रहा। पीड़िता के भाई ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। आज उन्हें न्याय मिला है।
वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि 4 नवंबर 2014 को बीजेपी विधायक के द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने रेप केस में विधायक को दोषी माना और 25 साल की जेल व 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया।