मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2020 में पालघर में पीट-पीटकर दो संतों समेत 3 लोगों की हत्या किए जाने के मामले में 10 आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है, जबकि इसी मामले में 8 आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा है कि CCTV फुटेज में आरोपियों की तस्वीर से मेल खाने वाली FSL रिपोर्ट फिलहाल इनके खिलाफ है.
बता दें कि पालघर लिंचिंग मामले में तीन लोगों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी है, उनमे मोहन गावितो, ईश्वर बंधु निकोले, फिरोज भाऊ साठे, राजू गुरुडी, विजय पिलाना, दिशा पाइलन, दीपक गुरुडी, सीताराम राठौड़, विजय गुरुडी और रत्ना भवरी का नाम शामिल है. वहीं, राजेश राव, रामदास राव, भाऊ ढकाल साठे, हवासा तुलाजी साठे, राजल गुरुडी, महेश गुरुडी, लहन्या वालाकरी और संदेश गुरुडी को जमानत देने से अदालत ने मना कर दिया है.
बता दें कि 2020 में 16 अप्रैल की रात महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं सहित 3 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस घटना के समय पुलिस भी वहां मौजूद थी, जिसकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे. बाद में इस मामले में 100 लोगों को अरेस्ट किया गया था. हालांकि, काफी लोगों को जमानत दे दी गई है.