सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के आदिवासी बहुल जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक रामदुलार गोंड दुद्धी विधायक को रेप के मामले मे कोर्ट ने पुलिस हिरासत भेजा है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। करीब नौ साल पुराने इस मामले में 15 दिसंबर को अपर एवं सत्र न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान की अदालत सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि पोक्सो एक्ट के इस मामले में बीजेपी विधायक को दस से बीस साल की सजा हो सकती है।
नाबालिग किशोरी के साथ नौ साल पहले जिस समय बलात्कार किया गया था उस समय रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हुआ करती थी। तभी से उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट के साथ ही रेप का केस चल रहा था। पुलिस ने विधायक के खिलाफ साल 2014 में ही चार्जशीट दाखिल की थी। रामदुलार गोंड के खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला लंबित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें सोनभद्र जिले की दुद्धी सुरक्षित सीट से टिकट दिया।
यह है पूरा मामला
यह पूरा मामला 04 नवंबर 2014 का है जब भाजपा के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक रामदुलार गोंड ने अपने ही गांव की एक किशोरी के साथ बलात्कार किया था। यह घटना उस समय हुई थी जब पीड़िता शौच करने गांव के सिवान में गई थी। खून से लतफत हालत में वह घर लौटी और परिवार के लोगों को जानकारी दी। मामला बेहद संगीन होने के कारण म्योरपुर पुलिस ने अपराध संख्या 483/14 में दफा 376 व 506 और पोक्सो एक्ट-2012 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आनन-फानन में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। बाद में वह जमानत पर छूट गया।
बता दें इस कार्यवाही के दौरान पीड़ित परिवार के परिजन न्यायालय में मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने न्यायालय की इस कार्रवाई पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। पीड़िता के भाई ने इस दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है, आगामी 15 दिसंबर को कम से कम 20 वर्ष की सजा भाजपा विधायक को सुनाई जाएगी। पीड़िता के भाई ने कहा कि शासन सत्ता का लाभ उठाकर भाजपा विधायक ने उन पर काफी दबाव बनाया। यहां तक कि उन्हें धमकाया भी गया लेकिन आखिरकार उनकी ही जीत हुई है।