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आज़म खान के खिलाफ दाखिल जया प्रदा की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज

रामपुर के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान के चुनाव को निरस्त करने की मांग को लेकर दाखिल अभिनेत्री जया प्रदा नाहटा की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस एसडी सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में लंबित सभी अर्जियां निस्तारित कर दिया है.

जया प्रदा की ओर से इस चुनाव याचिका पर पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए. वहीं मोहम्मद आज़म खान के अधिवक्ता एनके पांडेय ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है. इसलिए चुनाव याचिका अर्थहीन हो चुकी है. वहीं कोर्ट ने याची अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है.

वहीं मोहम्मद आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजीव गुप्ता की एकल पीठ ने आजम खां की धारा 482के अंतर्गत दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 25 मई तय की है. सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मोहम्मद आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं.