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हमेशा के लिए अयोग्य कर दें, अब फर्क नहीं पड़ता; फैसले के बाद गरजे राहुल गांधी

फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे संसद से हमेशा के लिए ही क्यों न अयोग्य करार दे दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा।
मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी जमकर गरजे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे संसद से हमेशा के लिए ही क्यों न अयोग्य करार दे दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। गौरतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है।
अपनी तपस्या करता रहूंगा
अदालत का फैसला आने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि वह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने आगे कि मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले या न मिले मैं अपना काम करूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि चाहे यह मुझे अस्थायी तौर पर डिसक्वॉलीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट से अंदर हूं या बाहर हूं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं अपनी तपस्या करता रहूंगा। अयोग्य होने की क्या बात है, मुझे पूरे जीवन के लिए अयोग्य करार दे दिया जाए, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा।
राहुल गांधी ने की थी यह टिप्पणी
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इसको लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने केस किया था। मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

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