Breaking News

योगी सरकार ने बनाया नया कानून, अब सिर्फ 72 घंटों में पूरा होगा उद्योग लगाने का सपना

लखनऊ: भारत को प्रगति के पथ पर निर्बाध गति से आगे बढाने के लिए इसके सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भी तेज गति से आगे बढाना पड़ेगा. मजबूत दृढ़ता के साथ मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों देश और प्रदेश के विकास के लिए नए नए क्रांतिकारी कदम उठा रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने नए एमएसएमई एक्ट को मंजूरी दे दी है. इस एक्ट के मंजूर होने से अब उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के महज 72 घंटे के अंदर ही उद्योग लगाने की स्वीकृति दी जाएगी. इसके बाद उद्योग से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए उद्यमी को 900 दिन का समय मिलेगा.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि इससे समय की बचत होगी. पहले किसी भी व्यक्ति को लघु उद्योग शुरू करने के लिए महीनों भाग दौड़ करनी पड़ती थी और उसके बाद उसे अपना उद्योग लगाने की अनुमति मिलती थी. इससे समय भी बर्बाद होता था और समय पर आम नागरिकों को रोजगार भी नहीं मिल पाता था. इसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे सूबे पर पड़ता था लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी ने नए कानून का सृजन करके आम लोगो को बड़ी राहत दी है.

गौरतलब है कि नये कानून का नाम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020 रखा गया है. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी गठित होगी. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी आवेदन के 72 घंटे के अंदर संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर अनुमति प्रदान करेगी.