Breaking News

यूपी: घर से बाहर नहीं पहनना मास्क, तो होगी कार्रवाई, देना होगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश:  कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रवैया अपनाया है। अब हाईकोर्ट ने मास्क ना पहननने वालों पर सख्ती दिखाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी शख्स  बिना मास्क लगाए दिखे तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे।

बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच एक पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने मास्क ना पहनने वालों पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कोई भी शख्स घर के बाहर बिना मास्क पहने ना दिखाई दे। अगर कोई बिना मास्क पहने घूमता है तो वह समाज के प्रति अपराध करेगा।

कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है। जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएं। अदालत ने प्रशासन और पुलिस को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि वह मास्क पहनना सुनिश्चित करने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंगे।

कोरोना संक्रमण की रोक थाम के प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि मास्क न सिर्फ उनको संक्रमण से बचाएगा, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करेगा। यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो वह पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा और समाज के प्रति अपराध करने वाले को दंडित किया ही जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना से बचने के एक ही रास्ता है, शारीरिक दूरी और मास्क पहनना। यदि सभी लोग मास्क पहनने लगे तो इससे संक्रमण खुद ब खुद रुक जाएगा।